अत्याचार पीड़ितों के परिजनों की पेंशन में वृद्धि

बिलासपुर। अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम-1989 के तहत इस वर्ग से संबंधित लोगों को सरकार ने राहत प्रदान की है। सरकार ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली राशि में वृद्धि की है। इस बारे में जिला कल्याण अधिकारियों को सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर संजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति, जन जाति से संबधित व्यक्ति की हत्या और बलात्कार के बाद हुई मौत के बादउसके एक आश्रित को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। इससे पूर्व एक हजार रुपये पेंशन दी जाती थी। इसमें अहम बात यह है कि उपरोक्तव्यक्तियों के न्यायालय संबंधित अन्य खर्चों का भुगतान भी प्रदेश सरकार ही करेगी। किसी पीड़ित का आश्रित अगर पेंशन लेना नहीं चाहता है तो सरकार उसे नौकरी या फिर कृषि योग्य जमीन भी बिल्कुल मुफ्त प्रदान करेगी। यही नहीं सरकार घटना के तीन माह तक पीड़ित के आश्रितों को खाद्य सामग्री भी मुफ्त प्रदान करेगी। जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा ने कहा कि इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। अनुसूचित जाति, जन जाति अधिनियम के तहत उक्त वर्ग से संबंधित हत्या और बलात्कार से हुई मौत के बादउसके एक आश्रित को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी।

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